
Haryana News: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने पदोन्नति नियमों में किया बदलाव
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए पदोन्नति (Promotion) से जुड़े नियमों में अहम संशोधन किया है। यह बदलाव खासतौर पर अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
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क्या है नया नियम?
सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, यदि किसी विभाग या प्रमोशनल कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व 20% से कम है, तो: Promotion Rules Changed in Haryana
- पदोन्नति के रिक्त पदों पर सबसे पहले SC वर्ग के पात्र कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी
- यह चयन फीडर कैडर (Feeder Post) में कार्यरत कर्मचारियों में से किया जाएगा
- यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक प्रतिनिधित्व की कमी (Shortfall) पूरी नहीं हो जाती
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20% से अधिक प्रतिनिधित्व होने पर क्या होगा?
अगर किसी कैडर में पहले से ही SC वर्ग का प्रतिनिधित्व 20% या उससे अधिक है, तो:
- पदोन्नति सामान्य नियमों के अनुसार की जाएगी
- यानी “सीनियरिटी-कम-मेरिट” (Seniority-cum-Merit) के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा
सरकार ने क्या किया स्पष्ट?
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि:
- 20% प्रतिनिधित्व की गणना में सभी SC कर्मचारी शामिल होंगे
- इसमें वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो बिना आरक्षण (Merit) के आधार पर पदोन्नत हुए हैं Promotion Rules Changed in Haryana
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कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा असर?
इस फैसले से:
- SC वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में बेहतर अवसर मिलेंगे
- विभागों में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा
- प्रमोशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी Promotion Rules Changed in Haryana
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल आरक्षण नीति को मजबूती मिलेगी, बल्कि योग्य कर्मचारियों को भी उचित अवसर मिल पाएंगे। Promotion Rules Changed in Haryana
❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. हरियाणा सरकार ने किस नियम में बदलाव किया है?
हरियाणा सरकार ने SC कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotion) में आरक्षण से जुड़े नियमों में संशोधन किया है।
Q2. 20% प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है?
अगर किसी विभाग में SC कर्मचारियों की संख्या 20% से कम है, तो उन्हें प्रमोशन में प्राथमिकता दी जाएगी। Promotion Rules Changed in Haryana
Q3. क्या सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा?
नहीं, यह नियम केवल अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के कर्मचारियों के लिए लागू है।
Q4. अगर SC का प्रतिनिधित्व 20% से ज्यादा है तो क्या होगा?
ऐसी स्थिति में प्रमोशन सामान्य प्रक्रिया यानी “सीनियरिटी-कम-मेरिट” के आधार पर होगा।
Q5. क्या मेरिट से प्रमोट हुए SC कर्मचारी भी गिने जाएंगे?
हाँ, सरकार के अनुसार मेरिट से प्रमोट हुए SC कर्मचारी भी 20% प्रतिनिधित्व में शामिल होंगे। Promotion Rules Changed in Haryana
Q6. यह आदेश किसने जारी किया है?
यह निर्देश अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किए गए हैं।
Q7. इस फैसले से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
इससे SC कर्मचारियों को प्रमोशन में ज्यादा अवसर मिलेंगे और विभागों में संतुलन बना रहेगा।


