
Haryana Bijli Adalat July 2026: हरियाणा में 6, 13, 20 और 27 जुलाई को लगेगी बिजली अदालत, इन 5 जिलों के उपभोक्ताओं की होगी सुनवाई
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Haryana Bijli Adalat July 2026: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली बिजली अदालत (Consumer Grievance Redressal Forum) का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस विशेष सुनवाई के दौरान पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों के उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। Haryana Bijli Adalat July 2026
बिजली निगम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। Haryana Bijli Adalat July 2026
इन तारीखों को लगेगी बिजली अदालत
बिजली निगम द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई और 27 जुलाई 2026 को बिजली अदालत आयोजित की जाएगी।
समय: सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
स्थान:
यूएचबीवीएन मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर 3 एवं 4, सेक्टर-14, पंचकूला
इन जिलों के उपभोक्ताओं की होगी सुनवाई
बिजली अदालत में पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी— Haryana Bijli Adalat July 2026
- पंचकूला
- अंबाला
- कुरुक्षेत्र
- कैथल
- यमुनानगर
इन जिलों के बिजली उपभोक्ता निर्धारित तिथि पर अपनी शिकायत लेकर मंच के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। Haryana Bijli Adalat July 2026
किन मामलों की होगी सुनवाई?
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों का समाधान किया जाएगा—
- गलत बिजली बिल (Wrong Electricity Bill)
- बिजली टैरिफ एवं दरों से संबंधित विवाद
- मीटर सिक्योरिटी राशि से जुड़े मामले
- खराब या खराबी वाले मीटर की शिकायत
- लो वोल्टेज या वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या
- अन्य बिजली आपूर्ति से संबंधित उपभोक्ता शिकायतें
किन मामलों पर नहीं होगी सुनवाई?
बिजली निगम ने स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित मामलों पर इस मंच में सुनवाई नहीं की जाएगी—
- बिजली चोरी (Power Theft)
- बिजली के दुरुपयोग से जुड़े मामले
- घातक एवं गैर-घातक विद्युत दुर्घटनाएं
- ऐसे मामले जो मंच के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं
कितनी राशि तक के विवादों की होगी सुनवाई?
बिजली निगम के अनुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRF) केवल उन मामलों की सुनवाई करेगा जिनमें वित्तीय विवाद की राशि 1 लाख रुपये से अधिक तथा 3 लाख रुपये तक होगी। यह प्रक्रिया संबंधित नियामक प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी।
उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा लाभ?
इस व्यवस्था के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मंच पर शिकायत दर्ज होने के बाद मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। Haryana Bijli Adalat July 2026
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का कहना है कि उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने और बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इस तरह की शिकायत निवारण बैठकों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। Haryana Bijli Adalat July 2026
FAQs
Q1. हरियाणा में बिजली अदालत कब लगेगी?
उत्तर: जुलाई 2026 में 6, 13, 20 और 27 जुलाई को बिजली अदालत आयोजित की जाएगी।
Q2. बिजली अदालत का आयोजन कहां होगा?
उत्तर: यूएचबीवीएन मुख्यालय, विद्युत सदन, सेक्टर-14, पंचकूला में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक सुनवाई होगी।
Q3. किन जिलों के उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं?
उत्तर: पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर जिले के बिजली उपभोक्ता।
Q4. किन मामलों की सुनवाई होगी?
उत्तर: गलत बिजली बिल, बिजली दर, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर और वोल्टेज संबंधी शिकायतों की सुनवाई होगी।
Q5. किन मामलों पर सुनवाई नहीं होगी?
उत्तर: बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग तथा विद्युत दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों पर इस मंच में सुनवाई नहीं होगी।
Q6. कितनी राशि तक के विवादों की सुनवाई होगी?
उत्तर: 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

