
Haryana New Law 2026: हरियाणा में ट्रैवल एजेंट नियमों में बड़ा बदलाव: अब विदेश में नौकरी नहीं दिला सकेंगे एजेंट
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Haryana से एक अहम प्रशासनिक और कानूनी अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने ट्रैवल एजेंट्स से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ‘हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026’ लागू कर दिया है।
इस नए कानून के तहत अब ट्रैवल एजेंट विदेश में नौकरी दिलाने का काम नहीं कर सकेंगे। उनका दायरा केवल यात्रा (ट्रैवल) सेवाओं तक सीमित कर दिया गया है।

⚖️ क्यों किया गया यह बदलाव?
इससे पहले बने 2025 के कानून पर Ministry of External Affairs (विदेश मंत्रालय) ने आपत्ति जताई थी।
👉 मंत्रालय का कहना था कि:
- राज्य का कानून, Emigration Act 1983 से टकरा रहा था
- विदेश में नौकरी भेजने के नियम पहले से ही केंद्र सरकार तय करती है
इसी टकराव को खत्म करने के लिए यह संशोधन लाया गया।
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🔄 अब क्या बदला है?
नए संशोधन के बाद कई अहम बदलाव किए गए हैं:
🚫 1. ट्रैवल एजेंट अब क्या नहीं कर पाएंगे
- विदेश में नौकरी दिलाने का काम नहीं
- भर्ती या प्लेसमेंट से जुड़ी गतिविधियां नहीं
✈️ 2. एजेंट अब क्या कर पाएंगे
- केवल ट्रैवल और टूर से जुड़ी सेवाएं
- टिकट, वीजा, यात्रा प्रबंधन
📌 3. ‘प्रवासी’ की परिभाषा में बदलाव
- विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले लोग अब इस कानून में शामिल नहीं
- वे पूरी तरह केंद्र के कानून के तहत आएंगे
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🏛️ 4. केंद्र कानून को प्राथमिकता
- अगर राज्य और केंद्र के कानून में टकराव हुआ
👉 तो केंद्र का कानून लागू होगा
📅 कब लागू हुआ नया कानून?
- मार्च 2026: विधानसभा में बिल पास
- 10 अप्रैल 2026: राज्यपाल को भेजा गया
- 4 मई 2026: आधिकारिक अधिसूचना जारी
👉 हालांकि, अभी इसके नियम (Rules) पूरी तरह जारी नहीं हुए हैं, जो जल्द लागू होंगे।

⚠️ सख्त सजा का प्रावधान
सरकार ने इस कानून में धोखाधड़ी रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए हैं:
- ❌ फर्जीवाड़ा या मानव तस्करी:
👉 7 से 10 साल की जेल + ₹2 से ₹5 लाख जुर्माना - ❌ बिना रजिस्ट्रेशन एजेंट बनना:
👉 2 से 7 साल की सजा - 💰 एजेंट की संपत्ति जब्त हो सकती है
- 🧾 पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान
👉 इसका मकसद विदेश नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी को रोकना है।
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🧑⚖️ अब शिकायत कैसे करें?
इस नए कानून की सबसे खास बात है:
👉 लोकपाल (Ombudsman) का प्रावधान
- पीड़ित सीधे लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं
- लोकपाल मामले की सुनवाई करेगा
- जरूरत पड़ने पर ही पुलिस कार्रवाई होगी
👉 इससे आम लोगों को जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद है।
🎯 क्यों जरूरी है यह कानून?
हर साल हजारों लोग विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार होते हैं।
👉 यह कानून:
- फर्जी एजेंट्स पर लगाम लगाएगा
- लोगों की मेहनत की कमाई बचाएगा
- सुरक्षित और वैध प्रक्रिया को बढ़ावा देगा
📌 निष्कर्ष
Haryana सरकार का यह कदम ट्रैवल एजेंट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में बड़ा सुधार है।
अब विदेश में नौकरी के लिए केवल केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे, जिससे फर्जीवाड़ा कम होने की उम्मीद है।
👉 आम लोगों के लिए यह फैसला राहत भरा है, खासकर उन युवाओं के लिए जो विदेश में नौकरी के सपने देखते हैं।
❓ FAQ (महत्वपूर्ण सवाल-जवाब)
Q1. क्या ट्रैवल एजेंट अब विदेश में नौकरी दिला सकते हैं?
👉 नहीं, अब यह पूरी तरह प्रतिबंधित है।
Q2. नया कानून कब लागू हुआ?
👉 4 मई 2026 को अधिसूचना जारी हुई।
Q3. विदेश नौकरी के नियम कौन तय करेगा?
👉 केंद्र सरकार (Emigration Act 1983 के तहत)।
Q4. ट्रैवल एजेंट अब क्या काम करेंगे?
👉 केवल यात्रा से जुड़े कार्य।
Q5. धोखाधड़ी करने पर क्या सजा है?
👉 7-10 साल जेल और जुर्माना।
Q6. बिना रजिस्ट्रेशन एजेंट बनने पर क्या होगा?
👉 2-7 साल की सजा।
Q7. क्या पीड़ित को मुआवजा मिलेगा?
👉 हां, प्रावधान किया गया है।
Q8. शिकायत कहां करें?
👉 लोकपाल के पास।
Q9. क्या केंद्र का कानून ज्यादा मजबूत है?
👉 हां, वही प्राथमिकता में रहेगा।
Q10. क्या इससे ठगी कम होगी?
👉 हां, सख्त नियमों से काफी कमी आएगी।

